Get App

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम वापस लेने के लिए कंपनियों को 45 दिन दे सकती है सरकार

विवाद में शामिल कंपनी के क्लेम या मामला वापस लेने की सहमति के बाद टैक्स अधिकारी रिफंड पर फैसला करेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 30, 2021 पर 2:44 PM
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम वापस लेने के लिए कंपनियों को 45 दिन दे सकती है सरकार

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त करने से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र सरकार इस विवादास्पद टैक्स से जुड़े क्लेम को वापस लेने और इन मामलों के निपटारे की मांग करने के लिए कंपनियों को 45 दिन की अवधि देगी। विवाद की स्थिति के आधार पर सरकार इस प्रक्रिया को तीन से पांच महीनों में पूरा करना चाहती है।

केयर्न एनर्जी Plc और वोडाफोन ग्रुप Plc सहित इस विवाद में शामिल कंपनियों को निर्धारित टैक्स अधिकारी को एक हलफनामा देकर सभी क्लेम, याचिकाओं, अपील और आब्रिट्रेशन के फैसले को लागू करवाने की कोशिशों को वापस लेने की सहमति देनी होगी।

इस टैक्स को वापस लेने के लिए हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया था।

कंपनियों के हलफनामा देने के बाद टैक्स अधिकारी इसे 15 दिनों के अंदर स्वीकार कर सकते हैं।

अगर विवाद में शामिल पक्ष ने कोई क्लेम या कानूनी मामला दायर नहीं किया है और वह भविष्य में भी ऐसा नहीं करने की सहमति देता है और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद से जुड़े सभी अधिकारों को छोड़ता है तो अधिकारी 30 दिनों के अंदर विवाद के निपटारे की अनुमति पर फैसला करेंगे।

इस टैक्स से जुड़े जिन मामलों में कंपनियों ने अपील, आब्रिट्रेशन जैसी कार्यवाही शुरू की है या आब्रिट्रेशन के फैसले को लागू करवाने के उपाय किए जा रहे हैं, उनके निपटारे में अधिक समय लग सकता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें